इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार हफ्ते का समय दिया है। यह आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, और यह सवाल कई वर्षों से चर्चा में है। इसी विषय पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर सीबीआई जांच की मांग भी की थी। इससे पहले, कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में कार्रवाई का ब्योरा पेश करने के लिए 24 मार्च तक का समय दिया था। पहले कोर्ट ने केंद्र से यह पूछा था कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर क्या कदम उठाए गए हैं।
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर केंद्र चार हफ्तों में जानकारी दे – हाईकोर्ट




