पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले फैजान ने मंगलवार को मिसरोद थाने पहुंचकर 21 बार तिरंगे को सलामी दी और हर बार “भारत माता की जय” का नारा लगाया। उसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देशविरोधी नारे लगाने के मामले में सशर्त जमानत दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने जाकर तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी और “भारत माता की जय” का नारा लगाना होगा। इसी आदेश का पालन करते हुए मंगलवार को फैजान थाने पहुंचा था। मंडीदीप के रहने वाले फैजान ने कोर्ट की शर्त को पूरा करने के लिए पहली बार मंगलवार सुबह 10 बजे मिसरोद थाने में हाजिरी दी। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उसने 21 बार तिरंगे को सलामी दी और नारे लगाए। फैजान ने थाने में स्वीकार किया कि उसने जो किया था, वह गलत था और उसे इसका पछतावा है। उसने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेगा और हर मंगलवार को थाने आकर सलामी देगा।
फैजान ने 17 मई 2024 को एक रील बनाई थी जिसमें उसने कथित तौर पर नशे की हालत में “पाकिस्तान जिंदाबाद” और “भारत मुर्दाबाद” के नारे लगाए थे। यह वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। वीडियो के आधार पर पुलिस ने फैजान के खिलाफ धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने फैजान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट में बताया कि फैजान पर पहले से 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने जिस देश में जन्म लिया, उसके खिलाफ नारेबाजी की।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, जस्टिस डीके पालीवाल की एकलपीठ ने फैजान को सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फैजान को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने जाकर तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी और “भारत माता की जय” बोलनी होगी। यह शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि फैजान में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो।
देश विरोधी नारा लगाने पर तिरंगे को देनी होगी सलामी, हाईकोर्ट ने दी अनोखी सज़ा






