किरन रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं।
गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में इस पर बहस जारी है। वक्फ बिल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने सच्चर समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाने की सिफारिश की गई थी।
वक्फ संपत्तियों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए किरण रिजिजू ने बताया कि सच्चर समिति ने 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था। वर्तमान में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़कर 8.72 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर 2006 में 4.9 लाख संपत्तियों से इतनी आय का अनुमान था, तो आज इन संपत्तियों से होने वाली आय का आप अंदाजा लगा सकते हैं।
सच्चर समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को और व्यापक बनाया जाए ताकि वे अधिक समावेशी हो सकें। समिति ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कदम उठाने की भी सिफारिश की थी।
विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है
किरन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड का गठन केवल वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए किया गया है, न कि उनके प्रबंधन के लिए।
अपील का अधिकार जोड़ा गया
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक में अपील का अधिकार जोड़ा गया है। यदि ट्रिब्यूनल में न्याय नहीं मिलता है, तो इस अधिकार के तहत अदालत में याचिका दायर की जा सकती है।
लोकसभा में वक्फ बिल पारित
बुधवार को लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 238 वोट पड़े। चर्चा के दौरान ओवैसी ने बिल की प्रति फाड़ दी और कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों को अपमानित करना है।
वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है
केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया कि भारत में सबसे अधिक भूमि इंडियन रेलवे के पास है, इसके बाद डिफेंस और फिर वक्फ बोर्ड का स्थान आता है। उन्होंने कहा कि वे इसमें सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां भारत में ही हैं।





