दिल्ली: धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए लेनी होगी पुलिस से परमिशन

दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रणाली को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब दिल्ली में किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने या सार्वजनिक पते प्रणाली के इस्तेमाल के लिए स्थानीय पुलिस से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह नियम टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी लागू होगा। पुलिस ने सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्ति कर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि बिना पुलिस की अनुमति के किसी को भी उपकरण न दें। जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन निर्देशों का पालन हो और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

ध्वनि सीमा के निर्देश:
• सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि सीमा अधिकतम 10 DB तक तय की गई है।
• निजी स्वामित्व वाले सिस्टम की ध्वनि सीमा तय सीमा से अधिकतम 5 DB तक हो सकती है।

ध्वनि सीमा क्षेत्र अनुसार:

औद्योगिक क्षेत्र:

सुबह 6 से रात 10 बजे तक – 75 DB
रात 10 से सुबह 6 बजे तक – 70 DB

• आवासीय क्षेत्र:

सुबह 6 से रात 10 बजे तक – 55 DB
रात 10 से सुबह 6 बजे तक – 45 DB

• साइलेंस ज़ोन:

सुबह 6 से रात 10 बजे तक – 50 DB
रात 10 से सुबह 6 बजे तक – 40 DB

उल्लंघन पर जुर्माना:

• लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के दुरुपयोग पर: ₹10,000 का जुर्माना और उपकरण ज़ब्त किए जाएंगे।

• डीजी सेट्स पर क्षमता अनुसार जुर्माना:

o 1000 KVA से अधिक – ₹1,00,000
o 62.5 KVA से 1000 KVA – ₹25,000
o 62.5 KVA तक – ₹10,000

• निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले ध्वनि उपकरणों पर: ₹50,000 जुर्माना और उपकरण जब्त या सील किए जाएंगे।

विशिखा मीडिया

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