हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार, इस प्रक्रिया के लिए रविवार को विशेष रूप से सचिवालय खोला गया और चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई है। अब इस सीट पर उपचुनाव की संभावना पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान दिया गया एक नफरती भाषण और आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। शनिवार को सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही, विभिन्न धाराओं के तहत कुल 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
आरोप था कि 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा के दौरान मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद “हिसाब-किताब” करने और “सबक सिखाने” की धमकी दी थी। इस मामले में अब्बास अंसारी के सहयोगी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। उसे धारा 120बी भादवि के तहत छह माह की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द, मऊ सीट रिक्त घोषित हुई





