राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया। लगभग दो हफ्ते पहले, 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब घोषित किया गया है। यह मामला करीब एक साल से अदालत में लंबित था। 13 अगस्त 2023 को कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक हुआ, जिससे ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का कहना था कि गड़बड़ी में केवल 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत पाई गई है। इनमें 54 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार आरोपी शामिल हैं। सरकार का तर्क था कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं है, बल्कि दोषियों पर ही कार्रवाई हो रही है और मामले की जांच एसओजी कर रही है। दूसरी ओर, चयनित अभ्यर्थियों ने दलील दी कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है। कई उम्मीदवारों ने इस भर्ती की तैयारी के लिए अपनी पुरानी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी। उनका कहना था कि पूरी भर्ती रद्द करने से हजारों योग्य उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित होगा।
हाईकोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करने के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सर्वोपरि है और यदि उस पर संदेह हो तो भर्ती जारी रखना सही नहीं होगा। इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। हालांकि, कोर्ट ने संकेत दिया कि राज्य सरकार नई भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से शुरू कर सकती है। यह फैसला न केवल इस भर्ती बल्कि भविष्य की सरकारी परीक्षाओं की विश्वसनीयता के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 भर्ती रद्द की






