सपा नेता और पूर्व मंत्री आज़म खां को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्ज़े के मामले में दाख़िल मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह मामला वर्ष 2021 में राजस्व निरीक्षक द्वारा दर्ज कराया गया था। इस निर्णय के बाद आज़म खां को लगभग सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है और उनके जल्द जेल से बाहर आने की संभावना है।
रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। जमानत अर्जी पर बहस वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने की। क्वालिटी बार पर कब्ज़े का यह मुकदमा 21 नवंबर 2019 को बार मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक की ओर से दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने ज़फर अली जाफरी, आज़म खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को नामजद किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला ने बताया कि इस केस में जमानत मिलने के बाद आज़म खां की रिहाई की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री को लगभग सभी मुकदमों में राहत मिल चुकी है और उम्मीद है कि वे जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे।
क्वालिटी बार कब्जा मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर की






