प. बंगाल: 8 महीने बाद झुकी ममता; प्रदेश में नया वक्फ संशोधन अधिनियम लागू

पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 5 दिसंबर तक राज्य की 82,000 वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करें।

केंद्र के नए वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को कई महीनों तक लागू करने से इनकार करने के बाद अब राज्य सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। संसद में यह अधिनियम इस साल अप्रैल में पारित हुआ था। अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव पी.बी. सलीम ने जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र भेजकर कहा है कि तय समयसीमा के भीतर जिलेवार वक्फ संपत्तियों की जानकारी केंद्रीय पोर्टल umeedminority.gov.in पर उपलब्ध कराई जाए। यह फैसला खासा राजनीतिक महत्व रखता है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी थीं कि वे राज्य में नया वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ था।

“33% मुसलमानों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी”
कानून पारित होने के बाद 9 अप्रैल को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा था, “मैं बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं होने दूंगी। यहां 33 प्रतिशत मुसलमान रहते हैं, और उनकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है।” संशोधित कानून के अनुसार, वक्फ बोर्ड और न्यायाधिकरण में गैर-मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे, तथा किसी संपत्ति पर वक्फ होने का अंतिम निर्णय सरकार लेगी।

5 दिसंबर की अंतिम तिथि
राज्य सरकार ने इस कानून को अदालत में भी चुनौती दी थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। संशोधित अधिनियम की धारा 3B के अनुसार, देशभर की सभी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का विवरण छह महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर डालना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर, 2025 तय की गई है।
जिला मजिस्ट्रेटों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि राज्य में 82,000 से अधिक वक्फ संपत्तियाँ हैं, और उनके सभी विवरण संबंधित संरक्षकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं। इसके लिए आठ-बिंदु कार्ययोजना भी जारी की गई है:

  • पोर्टल (उम्मीद) को देखकर उसकी प्रक्रिया समझें।
  • संरक्षकों, इमामों और मदरसा शिक्षकों को शामिल करते हुए बैठकें/कार्यशालाएँ आयोजित कर अपलोड प्रक्रिया तेज करें।
  • डेटा प्रविष्टि दो चरणों में होगी—(1) ओटीपी आधारित पंजीकरण और (2) वक्फ संपत्ति का विवरण भरना।
  • विवादित संपत्तियों को फिलहाल पंजीकरण में शामिल न किया जाए।
  • काम के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएँ और रोजाना प्रगति की निगरानी हो।
  • राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी जिलों का निरीक्षण करेंगे।
  • आठ जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं; अन्य जिले भी इसे शुरू कर सकते हैं।
  • वक्फ बोर्ड द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2 से 4 बजे तक वर्चुअल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

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