गुजरात: सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन के नियमों में किये अहम बदलाव

सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी सिटी) में शराब से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब शराब पीने के लिए अलग से परमिट लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी में शराब सेवन के नियमों में ढील दी गई है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, गुजरात या भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति अब नामित होटलों और रेस्तरां में केवल वैध पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन कर सकता है। राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को जारी राजपत्र अधिसूचना के जरिए इन बदलावों की जानकारी दी है। गौरतलब है कि गुजरात देश का ऐसा राज्य है जहां शराब के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है। हालांकि, वर्ष 2023 में सरकार ने गिफ्ट सिटी को विशेष छूट देते हुए कुछ शर्तों के साथ वहां शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी थी। ताजा अधिसूचना के अनुसार, अब ऐसे बाहरी व्यक्ति जो गुजरात के निवासी नहीं हैं या विदेशी नागरिक हैं, उन्हें गिफ्ट सिटी में शराब पीने के लिए अस्थायी परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। वे केवल अपना वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर तयशुदा स्थानों पर शराब का सेवन कर सकेंगे। इससे पहले अस्थायी परमिट अनिवार्य था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

शराब सेवन के स्थानों में भी बदलाव
गृह विभाग ने शराब परोसने और सेवन से जुड़े स्थानों के नियमों में भी संशोधन किया है। पहले शराब का सेवन केवल गिफ्ट सिटी के लाइसेंस प्राप्त होटलों या रेस्तरां के निर्धारित वाइन और डाइनिंग क्षेत्रों तक सीमित था। अब लॉन, स्विमिंग पूल के आसपास और छत जैसे अन्य क्षेत्रों में भी शराब पीने की अनुमति दे दी गई है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भोजन के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को रेस्तरां के वाइन और डाइनिंग क्षेत्र में बैठने की अनुमति होगी। अधिसूचना के अनुसार, गिफ्ट सिटी में कार्यरत जिन कर्मचारियों के पास शराब पीने का परमिट है, वे एक समय में अधिकतम 25 मेहमानों की मेजबानी कर सकते हैं। हालांकि, इन मेहमानों को अस्थायी परमिट तभी मान्य होगा, जब मेजबान कर्मचारी उनके साथ मौजूद रहेगा।

विशिखा मीडिया

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