असम के चार जिलों में AFSPA सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के तीन, नगालैंड के आठ जिलों में इसे बढ़ाया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर जिलों में एक अप्रैल 2024 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए AFSPA बढ़ाया गया है। अधिसूचना में कहा गया कि असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है। इसलिए, अब तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इन जिलों में 01.04.2024 से छह महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत AFSPA लागू रहेगा।
क्या है AFSPA
‘AFSPA’ अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने की शक्तियां देता है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है।





