मंडी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि मंडी संसदीय सीट से बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरने वाले लायक राम नेगी ने विभाग का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया था। ऐसे में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। इस वजह से प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सका। इसी को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी से नामांकन पत्र को गलत तरीके से रद्द करने के मामले में अदालत ने नवनिर्वाचित सांसद कंगना रणौत और डीसी मंडी एवं रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में कहा कि रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन गलत तरीके से रद्द किया है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए चुनाव को रद्द किया जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने की। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। याची लायक राम नेगी किन्नौर जिले के निचार से संबंध रखते हैं। नेगी वन विभाग से अधीक्षक पद से रिटायर हुए हैं।
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