नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के कारण सोमवार सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के प्रतिबंध लागू हो गए।
केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उपसमिति ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया है। रविवार शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 441 था, जो शाम 7 बजे बढ़कर 457 तक पहुंच गया।
चौथे चरण के तहत, जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। हालांकि, CNG, NNG, इलेक्ट्रिक और BS-4 डीजल ट्रकों को अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा, कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी अन्य कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि अगले आदेश तक इन कक्षाओं को ऑनलाइन जारी रखा जाएगा।
ग्रैप 4 के तहत प्रमुख प्रतिबंध:
- जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर BS-4 या उससे कम मानक वाले डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी ट्रकों पर प्रतिबंध।
- CNG, BS-4 डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य हल्के व्यावसायिक वाहनों (दिल्ली के बाहर पंजीकृत) पर प्रतिबंध।
- गैर-जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश निषेध।
- कक्षा 6 से 9 और 11 की पढ़ाई ऑनलाइन कराने की सिफारिश।
- केंद्र और दिल्ली सरकार के एनसीआर स्थित कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।






