दिल्ली में अब वाहन मालिकों को क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह स्टीकर जांच के दौरान वाहन के ईंधन के प्रकार की पहचान करने में मदद करेगा।
दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों को अब अपने वाहन पर ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए स्टीकर लगाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह नियम 1 अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए नए वाहनों और 31 मार्च 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों दोनों पर लागू होगा। वाहन की विंडस्क्रीन पर स्टीकर लगाना आवश्यक होगा। पुराने वाहनों के मालिकों को यह स्टीकर लगाने के लिए अपने संबंधित वाहन डीलरों से संपर्क करना होगा।
इसके अलावा, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की वेबसाइट या परिवहन विभाग के पोर्टल के जरिए ईंधन-आधारित रंग-कोडित स्टीकर और हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को घर पर लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। जिन वाहनों में यह स्टीकर नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्टीकर में वाहन की पंजीकरण संख्या, लेजर-ब्रांडेड पिन, और इंजन व चेसिस नंबर जैसे विवरण होंगे।
दिल्ली में वाहन मालिकों को अब होलोग्राम स्टिकर लगाना होगा अनिवार्य, वाहन के ईंधन को पहचानने में करेगा मदद




