राज्यपाल की ओर से कटारा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मिली अभियोजन स्वीकृति एसओजी ने कोर्ट में पेश की।
एसओजी के विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने बाबूलाल कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कोर्ट में पेश की। साथ ही उन्होंने अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी को गवाह बनाने के लिए भी एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक मामले में, जो उदयपुर जिले के सुखेर थाने में दर्ज हुआ था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा पर मुकदमा चलेगा। इसके लिए राज्यपाल द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति जयपुर महानगर-प्रथम क्षेत्र की ईडी-सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रमांक-3 में पेश की गई। अब इस पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
इससे पहले, इसी भर्ती घोटाले से जुड़े बेकरिया थाने में दर्ज मामले में भी कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कोर्ट में पेश की जा चुकी है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कटारा को 27 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 24 दिसंबर 2022 को सुखेर थाने में एफआईआर दर्ज कर होटल पर छापा मारकर प्रिंटर, हल किए गए पेपर और अन्य सामग्री जब्त की थी। कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति और गवाह बनाने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की है।






