राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने संबंधी एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्णय अमर सिंह समेत चयनित सब-इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई के बाद दिया। अपने आदेश में एकलपीठ ने कहा था कि एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के चलते प्रक्रिया की निष्पक्षता संदिग्ध हो गई है, इसलिए यह कानूनी और पारदर्शी नहीं मानी जा सकती।
गौरतलब है कि एकलपीठ ने भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर हुई अनियमितताओं और धांधली का हवाला देते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की थी। वहीं, चयनित अभ्यर्थियों ने दलील दी कि पूरी भर्ती को खारिज करना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है और विशेष कार्यबल (एसओजी) पेपर लीक में शामिल आरोपियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर रहा है। उनका तर्क था कि सही और गलत उम्मीदवारों की पहचान संभव है, इसलिए कुछ लोगों की गलती की सजा सभी को नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती रद्द होने से उन मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों पर अन्याय होगा, जिन्होंने परीक्षा पास की है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और अगली सुनवाई तक भर्ती रद्द करने के फैसले पर अमल न करने का निर्देश दिया। इस फैसले से चयनित उम्मीदवारों को राहत मिली है। अब अगली सुनवाई में मामले पर विस्तृत बहस के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
राजस्थान: एसआई भर्ती-2021; एकलपीठ के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक






