
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में हुए ‘शर्टलेस’ विरोध प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शनिवार सुबह, 28 फरवरी को उन्हें जमानत प्रदान कर दी। हालांकि अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। आदेश के अनुसार, उन्हें 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करना होगा। साथ ही पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अदालत के समक्ष जमा कराने होंगे। समिट के दौरान 20 फरवरी को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप शर्टलेस प्रदर्शन किया था। पुलिस ने चिब के साथ कृष्ण हरि, कुन्दन यादव, नरसिम्हा यादव और अजय कुमार यादव सहित कई सदस्यों को हिरासत में लिया था और चिब को कथित मुख्य साजिशकर्ता बताया था। देर रात हुई सुनवाई में अदालत ने पुलिस की सात दिन की रिमांड बढ़ाने की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके खिलाफ पर्याप्त ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।






