1 अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे आयकर, जीएसटी, बैंकिंग, एनपीएस सहित कई अन्य नियम

1 अप्रैल 2026 से देश की आर्थिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव लागू होने जा रहे हैं। लगभग छह दशक पुराने आयकर कानून की जगह अब ‘आयकर अधिनियम 2025’ लागू होगा, वहीं जीएसटी 2.0 और बैंकिंग, पेंशन, बीमा से जुड़े नए नियम भी प्रभावी होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की आय, बचत, खर्च और जीवनशैली पर पड़ना तय है। ऐसे में 31 मार्च की महत्वपूर्ण समयसीमा और नए वित्तीय वर्ष में होने वाले बदलावों को समझना बेहद जरूरी है।

31 मार्च 2026 से पहले निपटाएं ये जरूरी काम

  • वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक कुछ जरूरी वित्तीय कार्य पूरे करना अनिवार्य है, ताकि जुर्माना या नुकसान से बचा जा सके।
  • टैक्स बचत के लिए धारा 80C और 80D के तहत पीपीएफ, ईएलएसएस और बीमा में निवेश 31 मार्च तक करना होगा।
  • पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च ही है।
  • एनआरआई को विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए ‘फॉर्म 67’ इसी दिन तक जमा करना होगा।

नया आयकर अधिनियम 2025: क्या बदलेगा?

  • नए कानून के तहत ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ जैसी जटिल शब्दावली समाप्त कर ‘टैक्स ईयर’ की अवधारणा लागू की गई है।
  • नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है और वेतनभोगियों के लिए 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी रहेगा।
  • पुरानी व्यवस्था में भी राहत दी गई है—शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कई शहरों को एचआरए में टियर-1 श्रेणी में शामिल किया गया है।
  • सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, शेयर बायबैक और डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर कर नियमों में बदलाव से निवेशकों को नई रणनीति बनानी होगी।
  • विदेश यात्रा पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे टूर पैकेज सस्ते होंगे।

जीएसटी 2.0: राहत और महंगाई दोनों

  • नई जीएसटी व्यवस्था में टैक्स स्लैब को सरल बनाते हुए 5%, 18% और 40% तक सीमित किया गया है।
  • स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, जीवनरक्षक दवाएं और बिना पैक वाले डेयरी उत्पाद टैक्स फ्री हो गए हैं।
  • छोटी कारें, एसी और टीवी अब सस्ते होंगे, जबकि तंबाकू, लग्जरी गाड़ियां और ऑनलाइन गेमिंग महंगे हो जाएंगे।

महंगाई का असर: गैस, दवाएं और गाड़ियां महंगी

  • पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिससे घरेलू और होटल खर्च बढ़ेगा।
  • 900 से अधिक जरूरी दवाओं की कीमतों में भी हल्की वृद्धि की गई है।
  • नई उत्सर्जन मानकों और लागत बढ़ने के कारण कारों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।

बैंकिंग, एनपीएस और बीमा में बदलाव

  • बैंकिंग सेवाओं में एटीएम और यूपीआई ट्रांजेक्शन नियम बदले हैं, साथ ही न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माना अब अनुपातिक होगा।
  • नए पैन कार्ड के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी होंगे और डिजिटल पेमेंट में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है।
  • एनपीएस में निकासी सीमा बढ़ाकर 80% कर दी गई है, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन आएगा।
  • हेल्थ इंश्योरेंस में मोरेटोरियम अवधि घटाकर 5 साल कर दी गई है, जिससे पॉलिसीधारकों को राहत मिलेगी।

यात्रा से जुड़े नए नियम

  • फास्टैग का वार्षिक शुल्क बढ़ाया गया है।
  • रेलवे के नए नियम के अनुसार, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर अब रिफंड नहीं मिलेगा।

1 अप्रैल 2026 से लागू ये बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। जहां एक ओर मध्यम वर्ग को टैक्स राहत मिली है, वहीं महंगाई के कारण घरेलू बजट पर दबाव भी बढ़ेगा। ऐसे में समझदारी भरी वित्तीय योजना और समय पर निर्णय लेना ही आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने की कुंजी होगी।

विशिखा मीडिया

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