पेंशन कर्मचारी का हक है कोई इनाम या खैरात नहीं- सुप्रीम कोर्ट

कैंसर से जूझ रहे 77 वर्षीय राम शंकर के मामले ने एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया में देरी के सवाल को केंद्र में ला खड़ा किया है। नौ वर्षों से लंबित इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप न केवल राहत का संकेत है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि न्याय में अनावश्यक विलंब स्वयं अन्याय का रूप ले लेता है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़ी इस याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं, बल्कि कर्मचारी का वैधानिक और नैतिक अधिकार है। सरकारी नियमों की आड़ में इसे अनिश्चित काल तक रोके रखना न तो न्यायसंगत है और न ही संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक बुजुर्ग की स्थिति को देखते हुए अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

राम शंकर, जिन्होंने वर्ष 1970 से 1985 तक उत्तर प्रदेश सरकार में सेवाएं दीं और बाद में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जुड़े, आज अपने ही अर्जित अधिकार के लिए अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उनकी याचिका में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेंशन से वंचित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। वास्तव में, पेंशन किसी कर्मचारी के जीवन भर के परिश्रम का प्रतिफल होती है, जो उसके बुढ़ापे का सहारा बनती है।
यह मामला केवल एक व्यक्ति की पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे की खामियों को भी उजागर करता है। नौ वर्षों तक किसी याचिका का लंबित रहना इस बात का संकेत है कि प्रक्रिया में कहीं न कहीं गंभीर सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा बार-बार समय मांगने और सुनवाई के टलते रहने से न्याय की गति प्रभावित हुई है।

अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निर्णय करेगा। यह न केवल राम शंकर के लिए राहत का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि न्यायिक व्यवस्था में आम नागरिक के विश्वास को भी मजबूत करेगा।

विशिखा मीडिया

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