केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को पेंशनरों से शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें पेंशन की राशि देर से मिल रही है। यह भी देखा गया है कि कुछ पेंशनभोगियों को महीने के अंत तक पेंशन नहीं मिलती, और कुछ मामलों में तो अगले महीने के कुछ दिन भी निकल जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अब सभी पेंशनरों को महीने के आखिरी दिन तक पेंशन मिल जाएगी। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) को महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न तक एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि कितने पेंशनरों के खातों में राशि भेजी गई है।
वित्त मंत्रालय को पेंशन और पारिवारिक पेंशन में देरी को लेकर कई शिकायतें मिली थीं, क्योंकि अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवनयापन के लिए पेंशन पर निर्भर होते हैं। पेंशन में देरी होने पर बुजुर्गों को संबंधित विभाग या बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो उनके लिए परेशानी का कारण बनता है। सीपीएओ ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और सभी बैंकों के सीपीपीसी को निर्देशित किया है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन उस महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशनरों के खातों में जमा हो जानी चाहिए।
मार्च को छोड़कर, जब पेंशन अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर जमा की जाएगी, बाकी महीनों में पेंशन की राशि महीने के अंत तक आ जानी चाहिए। 20 सितंबर को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन में देरी से वृद्धावस्था के पेंशनभोगियों को आर्थिक कठिनाई और चिंता का सामना करना पड़ता है। अब सीपीपीसी को निर्देश दिया गया है कि हर महीने पेंशन/पारिवारिक पेंशन निर्धारित समय सीमा के अनुसार पेंशनरों के खाते में जमा की जाए। यदि समय सीमा से परे देरी होती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। सभी सीपीपीसी को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की समय पर जमा होने की निगरानी के लिए महीने के अंतिम कार्य दिवस तक एक रिपोर्ट ई-पीपीओ साइट (https://eppo.nic.in) पर जमा करनी होगी।
केंद्र सरकार ने पेंशनरों को दी बड़ी राहत, अब महीने के खत्म होने से पहले मिलेगी पेंशन




