मध्य प्रदेश के इन 17 क्षेत्रों में शराबबंदी पर मोहन कैबिनेट की मुहर, हटाई गई दुकानों को नहीं किया जाएगा विस्थापित। मां नर्मदा के पांच किलोमीटर के दायरे का फैसला रहेगा लागू।
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को खरगोन जिले के महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में सभी धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी के फैसले को मंजूरी दी। इस निर्णय के तहत 1 नगर निगम, 7 नगर पालिकाओं, 6 नगर परिषदों और 3 ग्राम पंचायतों में शराब की दुकानों पर पूर्ण रूप से ताला लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के फैसले के अनुसार, मां नर्मदा के दोनों ओर पांच किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी जारी रहेगी। आइए जानते हैं किन-किन इलाकों में यह फैसला लागू होगा।
इन क्षेत्रों में होगी शराबबंदी:
नगर निगम:
• उज्जैन नगर निगम क्षेत्र
नगर पालिकाएं:
• दतिया
• पन्ना
• मंडला
• मुलताई
• मंदसौर (पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र)
• मैहर (मैहर माता मंदिर क्षेत्र)
• मां पीताम्बरा पीठ क्षेत्र
नगर परिषदें:
• ओमकारेश्वर
• महेश्वर
• मंडलेश्वर
• ओरछा
• चित्रकूट
• अमरकंटक
ग्राम पंचायतें:
• सलकनपुर (सलकनपुर माता मंदिर क्षेत्र)
• बरमान कलां
• बरमानकलां खुर्द
• कुंडलपुर
• बांदकपुर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में शराबबंदी का फैसला धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही, हटाई गई शराब की दुकानों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यानी ये दुकानें पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी।






