गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) की अवधि को और बढ़ा दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफस्पा को मणिपुर के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया है, हालांकि 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी अफस्पा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं, नगालैंड में भी अफस्पा का विस्तार किया गया है, जहां इसे आठ जिलों और अन्य पांच जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह विस्तार अगले छह महीनों के लिए प्रभावी रहेगा। अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने मणिपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत पांच जिलों के 13 पुलिस थानों के क्षेत्र को छोड़कर पूरे मणिपुर को 1 अप्रैल 2025 से अगले छह माह के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है।
अफस्पा से मुक्त क्षेत्र
मणिपुर के जिन पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा लागू नहीं किया गया है, उनमें इंफाल, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामी, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नाम्बोल और काकचिंग शामिल हैं।






