जयपुर: राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा को 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया है। अब जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को अधिकतम 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इस संबंध में सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया था, लेकिन इसकी प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई थी। अब सरकार ने इसे संशोधित कर 1 जनवरी 2024 से लागू करने का फैसला लिया है। 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस निर्णय से सीधे लाभान्वित होंगे। ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान मिलेगा। इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों को अतिरिक्त 5 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी प्राप्त होगी। ग्रेच्युटी एक सेवानिवृत्ति लाभ है, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत प्रदान किया जाता है। किसी भी संस्थान में 5 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी का हकदार माना जाता है। यह लाभ नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामलों में दिया जाता है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए ग्रेच्युटी देना अनिवार्य है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी की राशि उसके नॉमिनी को दी जाती है।
उपमुख्यमंत्री बैरवा ने की घोषणा
8 मार्च को कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा था कि भजनलाल सरकार ने बजट में इस घोषणा को शामिल किया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इस फैसले से राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। जनवरी से मार्च 2024 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे राज्य के कोष पर लगभग 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।






