संसद से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि यह अधिनियम 8 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है। पिछले सप्ताह संसद और राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी दी गई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह कानून कब से लागू होगा। मंगलवार को केंद्र ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से लागू होगा।
राष्ट्रपति ने दी स्वीकृति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम को अपनी स्वीकृति दी थी। इसे संसद के बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था। कानून मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया कि राष्ट्रपति ने दोनों विधेयकों को मंजूरी दे दी है। 4 अप्रैल को राज्यसभा ने इस विधेयक को 128 समर्थन और 95 विरोध मतों के साथ पारित किया, जबकि लोकसभा ने 3 अप्रैल को लंबी बहस के बाद इसे मंजूरी दी थी। वहां 288 सांसदों ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में मतदान किया था।





