सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, एसआईटी जांच के आदेश

भोपाल: भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में आए मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी।
बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पहले ही फटकारते हुए कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए।

शाह ने मांगी थी माफी
विवाद बढ़ने और चौतरफा विरोध के बीच विजय शाह ने माफी मांगते हुए कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, जहां एक ओर विरोध हो रहा है, वहीं भाजपा के कई नेता और मंत्री उनके समर्थन में भी सामने आए।

कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग
कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि वह शाह को बचा रही है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर मंत्री के इस्तीफे की मांग की और राजभवन के बाहर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन भी किया। यह प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने पहुंचा था।

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