केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, वे एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, वे अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह लाभ एनपीएस के मौजूदा लाभों के अतिरिक्त होंगे।
क्या मिलेगा फायदा
यूपीएस के तहत, पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा, जो उनकी आखिरी तनख्वाह और महंगाई भत्ते (DA) के 10% के बराबर होगा। यह राशि हर छह महीने की पूर्ण सेवा के आधार पर दी जाएगी। इसके साथ ही, उन्हें हर महीने एक अतिरिक्त पेंशन भी मिलेगी, जो एनपीएस की सालाना पेंशन को घटाकर तय की जाएगी।
इस अतिरिक्त राशि पर PPF दर के अनुसार साधारण ब्याज भी दिया जाएगा।
कब तक कर सकते हैं दावा
इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी 30 जून 2025 तक दावा कर सकते हैं। इस योजना को जनवरी 2025 में अधिसूचित किया गया था। इसमें उन कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा, जिन्होंने न्यूनतम 25 साल सेवा की है। यह पेंशन रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी के आधार पर तय होगी।




