वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि वे तय आयुसीमा पार कर चुके वाहनों को पेट्रोल या डीजल न दें।
मंगलवार से राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। अगर ये वाहन सार्वजनिक स्थानों पर पाए गए, तो उन्हें जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। इसके अलावा चार पहिया वाहनों पर ₹10,000 और दोपहिया पर ₹5,000 का जुर्माना भी लगेगा।
इस अभियान को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई है। योजना के अनुसार, दिल्ली पुलिस के जवान पेट्रोल पंप नंबर 1 से 100 तक तैनात रहेंगे, जबकि 101 से 159 नंबर के पंपों पर परिवहन विभाग की 59 विशेष टीमें निगरानी करेंगी। हर 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों पर एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तैनात होगा और प्रत्येक पंप पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे।
दिल्ली के 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उसकी उम्र जांचेंगे। यदि वाहन “इंड ऑफ लाइफ” (EOL) श्रेणी में आता है, तो पंप कर्मचारी को ईंधन न देने का अलर्ट मिलेगा।
नियम उल्लंघन की स्थिति में न केवल वाहन जब्त किया जाएगा, बल्कि जुर्माने के साथ-साथ टोइंग और पार्किंग शुल्क भी लिया जाएगा। मंगलवार से प्रवर्तन एजेंसियां हर दिन इस कार्रवाई की रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सौंपेंगी।
दिल्ली में आज से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा तेल, जब्त कर भेजे जाएंगे स्क्रैप यार्ड





