आज से लागू हुए बड़े बदलाव: ट्रेन टिकट, गैस सिलेंडर, बैंकिंग, और टैक्स के नियम

हर महीने की पहली तारीख के साथ कई नियमों में बदलाव होते हैं, और जुलाई की शुरुआत भी कई अहम बदलावों के साथ हो रही है। ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी और खर्चों को सीधे प्रभावित करेंगे। जानिए आज यानी 1 जुलाई से कौन-कौन से नियम बदल गए हैं:

🔺 रेलवे से लंबी दूरी की यात्रा होगी महंगी
नॉन-AC टिकट पर प्रति किमी 1 पैसे और AC क्लास पर 2 पैसे की बढ़ोतरी।

यह बढ़ोतरी 1,000 किमी से अधिक की यात्रा पर लागू होगी।

द्वितीय श्रेणी में 500 किमी तक किराया नहीं बदलेगा, लेकिन इससे अधिक दूरी पर 0.5 पैसा प्रति किमी अतिरिक्त देना होगा।

🔒 बिना आधार नहीं मिलेगा तत्काल टिकट
अब IRCTC अकाउंट का आधार से लिंक होना ज़रूरी होगा।

ओटीपी भी आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ही आएगा।

रेलवे एजेंट अब तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

🪪 पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य
पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार ज़रूरी।

पहले से बने पैन को भी 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना होगा, वरना 1 जनवरी 2026 से पैन अमान्य हो जाएगा।

📊 GST रिटर्न में बदलाव
अब GSTR-3B में खुद से बदलाव संभव नहीं होगा।

यह ऑटोफिल होगा GSTR-1 और 1A से।

गलत जानकारी पर अब सख्त कार्रवाई होगी।

💳 क्रेडिट कार्ड और ATM शुल्क में बदलाव
कोटक, ICICI, HDFC और Axis बैंक ने अपने नियमों में बदलाव किए हैं।

अब ज्यादा बार ATM से पैसे निकालने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा।

क्रेडिट कार्ड फीस भी बढ़ाई गई है।

💰 लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बदलीं
नई दरें 1 जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेंगी।

इस बार ब्याज दरों में कटौती की संभावना, क्योंकि RBI ने रेपो रेट में 1% की कटौती की है।

🧾 आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ी
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।

📲 क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया तरीका
अब क्रेडिट कार्ड का बिल भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) से ही चुकाना होगा।

इससे फोनपे, क्रीड, बिलडेस्क जैसे एप्स प्रभावित हो सकते हैं।

फिलहाल सिर्फ 8 बैंकों ने यह सुविधा शुरू की है।

🏦 बैंकिंग नियमों में बदलाव
HDFC बैंक: ऑनलाइन गेमिंग में ₹10,000 से ज़्यादा खर्च पर 1% अतिरिक्त शुल्क।

वॉलेट ट्रांसफर: पेटीएम जैसे वॉलेट में ₹10,000 से अधिक ट्रांसफर पर भी 1% शुल्क।

पुराने वाहनों पर सख्ती
दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीज़ल वाहनों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा।

सार्वजनिक जगह पर पाए जाने पर वाहन जब्त कर स्क्रैप में भेजा जाएगा।

चार पहिया वाहन पर ₹10,000 और दोपहिया पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा।

विशिखा मीडिया

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