मेरठ-करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल पर हुए हमले के मामले में अदालत ने सात आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर की।
गोटका गांव निवासी जवान कपिल पर 17 अगस्त की रात भूनी टोल प्लाजा पर हमला किया गया था। इस संबंध में पीड़ित के पिता कृष्णपाल ने सरूरपुर थाने में हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस संबंध में पुलिस ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनमें से सात आरोपियों सचिन, विजय, अनुज, अंकित, सुरेश राणा, अंकित शर्मा और नीरज तालियान ने एसीजेएम कोर्ट संख्या-2 में जमानत के लिए आवेदन किया था। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई में न्यायाधीश नम्रता सिंह ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।





