एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले को चुनौती, अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी सुनवाई

राजस्थान एसआई भर्ती मामला: एकलपीठ के फैसले के खिलाफ आदेश को चुनौती देते हुए चयनित अभ्यर्थियों ने दायर की है अपील

राजस्थान एसआई भर्ती 2021 से जुड़े पेपर लीक प्रकरण में अब नया मोड़ सामने आया है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए चयनित अभ्यर्थियों ने अब हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है। इस अपील पर सुनवाई आगामी सप्ताह में होगी। वहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई 10 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

एकलपीठ का फैसला और अभ्यर्थियों की दलील
एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक और धोखाधड़ी में आरपीएससी के छह सदस्यों की सीधी संलिप्तता रही। कोर्ट ने तत्कालीन चेयरमैन के आवास पर बाबूलाल कटारा की मौजूदगी और कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का उल्लेख भी किया। इस फैसले के खिलाफ विक्रम पंवार सहित चयनित अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करते हुए तर्क दिया है कि भर्ती रद्द करने से उन उम्मीदवारों को भारी नुकसान हुआ है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की और नियुक्ति प्राप्त की। उनका कहना है कि मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करना उचित नहीं है। इस अपील में उनकी पैरवी वकील अलंकृता शर्मा करेंगी।

प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन
एकलपीठ के आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पेपर लीक और धोखाधड़ी के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, मगर सज़ा सभी अभ्यर्थियों को दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों को उनका हक मिले। उनका आरोप है कि भर्ती रद्द करने का निर्णय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि कई अभ्यर्थी पहले से ही नियुक्त होकर सेवा में कार्यरत हैं।

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