पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला से सांसद और फिलहाल जेल में बंद शेख अब्दुल राशिद (इंजीनियर राशिद) को 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए हिरासत में संसद ले जाने की अनुमति दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 4 सितंबर को जारी आदेश के मुताबिक कहा कि राशिद को फिलहाल यात्रा व्यय का तत्काल भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन बाद में आने वाले खर्चों को वह वहन करेंगे। यह खर्च उच्च न्यायालय में लंबित अपीलों के फैसले पर निर्भर रहेगा। इससे पहले इंजीनियर राशिद ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति के लिए पटियाला हाउस की विशेष एनआईए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की मंजूरी






