1 नवंबर:जानिए बैंक, जीएसटी और आधार के लिए आज से बदल रहे हैं ये नियम

आज यानी 1 नवंबर 2025 से देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें बैंकिंग, आधार कार्ड, जीएसटी और पेंशन से जुड़े नियम शामिल हैं। दरअसल, समय-समय पर सरकार पहले से लागू नियमों में आवश्यक संशोधन करती रहती है ताकि व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। हर महीने की तरह इस बार भी कुछ नियमों में बदलाव लागू किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं आज से कौन-कौन से नए नियम प्रभावी हो रहे हैं और इनका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा।

🔹 आज से लागू होने वाले बदलाव

आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा बदलाव
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब आधार कार्डधारकों को नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा दे दी है। यानी अब आपको आधार केंद्र की लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी।
सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) के लिए ही केंद्र जाना होगा।
अब पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड और मनरेगा जैसे डेटाबेस से जानकारी स्वतः वेरिफाई हो जाएगी और दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

नई आधार फीस संरचना:
बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट की फीस: अब एक साल तक मुफ्त रहेगी जो पहले ₹125 थी
नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट शुल्क: ₹75
बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो) अपडेट शुल्क: ₹125
ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट: 14 जून 2026 तक मुफ्त, इसके बाद ₹75
आधार रीप्रिंट शुल्क: ₹40

आधार–पैन लिंक की अंतिम तारीख
अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक यह कार्य पूरा कर लें।
1 जनवरी 2026 से जिनका पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता और टैक्स से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित होंगी।

जीएसटी के नए स्लैब लागू
सरकार द्वारा घोषित नए जीएसटी स्लैब आज से प्रभावी हो रहे हैं।
अब 12% और 28% वाले स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं, जबकि 40% का नया स्लैब लागू किया गया है जो लग्जरी और सिन गुड्स पर लागू होगा।
बाकी 5% और 18% वाले स्लैब पहले की तरह जारी रहेंगे।

पेंशनधारकों के लिए नया नियम
रिटायर कर्मचारियों को जीवित होने का प्रमाणपत्र इस माह यानी नवंबर के अंत तक जमा कराना होगा।
इसे आप जीवन प्रमाण पोर्टल या बैंक शाखा के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

बैंक खातों में अब चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा
अब बैंक ग्राहक अपने खाते में चार तक नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) जोड़ सकेंगे।
इस कदम से क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भविष्य में कोई अड़चन नहीं आएगी। यह नियम आज, 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है।
ये सभी बदलाव आम लोगों की सुविधा, पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसलिए यदि आपका आधार, पैन, बैंक खाता या पेंशन से जुड़ा कोई कार्य लंबित है, तो जल्द ही उसे पूरा कर लें।

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