
यूपी के उन उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है जिनके बिजली बिल काफी बढ़ गए हैं। प्रदेश में 1 दिसंबर यानि आज से ओटीएस योजना लागू हो रही है।
इस बिजली राहत योजना के तहत 1 से 31 दिसंबर के बीच पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा और मूल बिल के बकाये पर 25% की छूट मिलेगी। इसके बाद जनवरी में यह छूट 20% और फरवरी में 15% होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।
राज्य में एमएलवी-1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट और एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को बिजली बकाये में राहत देने की व्यवस्था की गई है। पहली बार 1 से 31 दिसंबर तक मूलधन पर 25% और सरचार्ज पर 100% छूट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इससे आम जनता और छोटे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लाभ के लिए उपलब्ध रहेगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उन उपभोक्ताओं को भी योजना में शामिल किया गया है जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया, लंबे समय से बकाया रखा है या जिन पर बिजली चोरी से जुड़े प्रकरण हैं।
अधिकारियों को उपभोक्ताओं से संपर्क करने के निर्देश
पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क कर उन्हें योजना की जानकारी दें। गांवों में मुनादी कराएं, बकाया नोटिस जारी करें और बकायेदारों का पंजीकरण करवाएं। उपभोक्ता http://www.uppcl.org वेबसाइट के जरिए या किसी भी विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के समय 2000 रुपये जमा करने होंगे। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान शेष बकाया भुगतान के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध रहेंगे, जिनमें से उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुन सकता है। चेकिंग संख्या और उपभोक्ता अकाउंट आईडी दर्ज करते ही छूट से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन दिखाई देगी। योजना संबंधी जानकारी 1912 नंबर पर भी प्राप्त की जा सकती है।





