यदि आपकी गाड़ी का पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) नहीं बना है, तो आज यानी 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली में आपको पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। पीयूसीसी बनवाने की प्रक्रिया और नए नियमों की पूरी जानकारी यहां दी जा रही है।
सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने पर चालान कट सकता है। इन्हीं नियमों की कड़ी में अब दिल्ली में पीयूसीसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने न केवल यह नियम लागू किया है, बल्कि इसके सख्त पालन के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में जिन वाहनों का पीयूसीसी नहीं बना है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी।
दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली में वाहन लेकर आने वाले सभी लोगों को पेट्रोल पंप से ईंधन लेने के लिए वैध पीयूसीसी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। बिना पीयूसीसी के पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है। आज से यह नियम दिल्ली में प्रभावी हो गया है। ऐसे में जिन वाहनों के पास पीयूसीसी सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें ईंधन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
पीयूसीसी कैसे बनवाएं?
- यदि आपकी गाड़ी का पीयूसीसी नहीं बना है, तो सबसे पहले नजदीकी पेट्रोल पंप या अधिकृत पीयूसीसी सेंटर पर जाएं। वहां आपको अपनी गाड़ी की आरसी दिखानी होगी।
- आरसी के आधार पर वाहन की जानकारी सिस्टम में दर्ज की जाती है। इसके बाद वाहन का प्रदूषण स्तर जांचा जाता है। जांच में सब कुछ मानकों के अनुरूप पाए जाने पर निर्धारित शुल्क लेकर पीयूसीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।





