दिल्ली: राशन कार्ड बनवाने के नियम बदले

नये नियम के तहत अब इन लोगों का नहीं बनेगा राशन कार्ड

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और राशन कार्ड बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स, 2026 लागू कर दिए हैं। इन नए प्रावधानों का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जरूरतमंदों तक सस्ता राशन सुनिश्चित करने वाला बनाना है।


पात्रता नियमों में अहम बदला
नई व्यवस्था के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है, जिससे लंबी कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य फर्जी लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता देना है। संशोधित नियम लागू होने के बाद कई लोग अब राशन कार्ड के पात्र नहीं रहेंगे।

प्रमुख 7 अपात्रता श्रेणियां इस प्रकार हैं:

  1. ₹1.2 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार
    ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम माना जाएगा और उन्हें सब्सिडी राशन श्रेणी से बाहर रखा जाएगा।
  2. A–E कैटेगरी कॉलोनियों में निजी संपत्ति रखने वाले
    यदि किसी व्यक्ति या परिवार के नाम पर इन श्रेणियों की कॉलोनी में पक्का मकान या फ्लैट है, तो उन्हें जरूरतमंद श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।
  3. आयकर देने वाले परिवार
    परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो उसे निर्धारित आय सीमा से ऊपर माना जाएगा, जिससे राशन कार्ड की पात्रता समाप्त हो सकती है।
  4. चार पहिया वाहन वाले परिवार
    कार या अन्य चार पहिया वाहन आर्थिक स्थिरता का संकेत माना जाएगा, हालांकि दिव्यांगजन के विशेष वाहनों जैसे मामलों में छूट संभव है।
  5. 2 किलोवॉट से अधिक बिजली कनेक्शन
    उच्च क्षमता के बिजली कनेक्शन वाले घर अपेक्षाकृत उच्च आय वर्ग में गिने जाएंगे और सस्ते राशन की पात्रता से बाहर हो सकते हैं।
  6. सरकारी या अर्द्धसरकारी नौकरी वाला सदस्य
    यदि परिवार का कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार, PSU या सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में स्थायी कर्मचारी है, तो उसे नियमित आय वाला मानकर पात्रता समाप्त की जा सकती है।
  7. अन्य खाद्य सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले
    जो परिवार पहले से किसी अन्य सरकारी खाद्य योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें दोहरी सुविधा से बचाने के लिए नए राशन कार्ड से वंचित रखा जा सकता है।

राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: nfs.delhi.gov.in
  • Citizen’s Corner में Apply Online for Food Security विकल्प चुनें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से लॉगिन/रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • फॉर्म भरकर सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकेगा।

नए नियमों का मुख्य उद्देश्य वास्तविक पात्र परिवारों तक ही सब्सिडी का लाभ पहुंचाना और व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है, इसलिए आवेदन से पहले अपनी पात्रता अवश्य जांच लें।

विशिखा मीडिया

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