सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों में देशभर के वकीलों के लिए ड्रेस कोड में ढील देने की मांग वाली याचिका को वापस लेने के कारण खारिज कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की स्थिति अलग-अलग होती है, इसलिए इस पर फैसला बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान जैसी स्थितियां बेंगलुरु में नहीं हैं, इसलिए इस मुद्दे पर बार काउंसिल को विचार करना चाहिए। कोर्ट में शिष्टाचार की आवश्यकता होती है। गाउन पहनने की छूट पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन शिष्टाचार का न्यूनतम स्तर बनाए रखना जरूरी है। आप कुर्ता-पायजामा या शॉर्ट्स-टी-शर्ट पहनकर बहस नहीं कर सकते।
‘कुर्ता-पायजामा पहन कर कोर्ट में बहस नहीं कर सकते’- सुप्रीम कोर्ट





