शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया द्वारा दर्ज कराया गया था। पिछले साल, संजय राउत ने किरीट सोमैया पर आरोप लगाया था कि वे मुंबई के मीरा भयंदर क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। इन आरोपों को किरीट सोमैया ने बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया। इसके बाद उनकी पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने राउत पर मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें अब मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राउत को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है।
शिवसेना नेता संजय राउत मानहानि मामले में दोषी करार, 15 दिन जेल और 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा





