उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र से पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। साथ ही, अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
लखनऊ: नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर निगम अधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी प्रकार से मांस की बिक्री न हो और अवैध बूचड़खानों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
योगी सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों के निकट मांस बिक्री और अवैध पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जिनकी निगरानी जिलाधिकारी करेंगे। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक है।






