उत्तराखंड: जबरन धर्मांतरण कराने पर आजीवन कारावास, अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून, अग्निवीरों की भर्ती सहित कुल 26 अहम फैसले लिए गए।

देहरादून: जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता कानून को और सख्त बना दिया गया है। अब दोषी पाए जाने पर सजा 14 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ, धर्मांतरण से अर्जित संपत्ति जब्त होगी, डिजिटल माध्यम या छद्म भेष में धर्मांतरण भी कानून के दायरे में आएगा, और विदेशी फंड लेने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
कैबिनेट ने सेना से सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को समूह-‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय भी लिया। इसमें पुलिस, पीएसी, अग्निशमन, वन विभाग, आबकारी व अन्य वर्दीधारी पद शामिल हैं। सीधी भर्ती में इनसे शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं ली जाएगी और सेना में दी गई सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। अनुमान है कि 2026 तक लगभग 850 अग्निवीर इस आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पाएंगे।

उत्तराखंड कैबिनेट के मुख्य फैसले –

• धर्मांतरण कानून सख्त –
o सजा 14 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास
o जुर्माना 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये
o धर्मांतरण से अर्जित संपत्ति जब्त होगी
o डिजिटल माध्यम/छद्म भेष में धर्मांतरण कानून के दायरे में
o विदेशी फंड पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना

• अग्निवीरों के लिए आरक्षण –
o समूह-‘ग’ वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण
o पुलिस, पीएसी, फायर, वन, आबकारी आदि में लागू
o शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट
o अधिकतम आयु सीमा में सेना सेवा अवधि के बराबर छूट
o 2026 तक लगभग 850 अग्निवीर लाभान्वित

• औद्योगिक क्षेत्र में सेवा सेक्टर को बढ़ावा –
o कुल क्षेत्रफल का 5% हिस्सा सेवा क्षेत्र के लिए
o बायोटेक, आईटी, ऑटोमोबाइल सर्विस, ईवी चार्जिंग, होटल, प्रशिक्षण केंद्र आदि को भूमि आवंटन

• आउटसोर्स भर्ती समिति –
o मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित
o संविदा व आउटसोर्स भर्ती पर रोक से उत्पन्न समस्याओं का समाधान

• लखवाड़ परियोजना –
o भूमि मुआवजा नैनबाग के सर्किल रेट पर

• अन्य निर्णय –
o उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवामंडल का गठन
o उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 मंजूर
o रेरा, जल विद्युत निगम, विद्युत नियामक आयोग, पावर कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर
o पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना पर 22.73 करोड़ SGST माफ
o पशुपालन, वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2025, एसटीआई नीति 2025 मंजूर
o नगर निकाय ओबीसी सर्वेक्षण के लिए आयोग गठन
o बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष का अतिरिक्त पद
o ग्राम्य विकास सेवा नियमावली 2011 संशोधित
o पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक विधानसभा में पेश करने की मंजूरी

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