
केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फ़िल्म की रिलीज पर से रोक हटाई
केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगाई गई 15 दिन की रोक को समाप्त कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद निर्माता अब फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज कर सकते हैं।
शुक्रवार को अदालत ने फिल्म निर्माताओं को बड़ी राहत देते हुए पहले जारी रोक आदेश को निरस्त कर दिया। इससे पहले सिंगल जज बेंच के न्यायाधीश बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म पर अस्थायी रोक लगाई थी। हालांकि बाद में डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्णन शामिल थे, ने उस आदेश को पलटते हुए प्रतिबंध हटा दिया। विवादों में घिरी इस फिल्म की रिलीज पर अदालत ने पहले 15 दिन का स्टे लगाया था और मामले की समीक्षा के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को फिल्म दोबारा देखने का निर्देश दिया था। इसी दौरान टिकट रिफंड की खबरें भी सामने आईं, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर करने से इनकार कर दिया। अब डिवीजन बेंच के आदेश से फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। बताया गया कि फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के कारण तय समय पर पर्दे पर नहीं आ सकी।
विवाद की मुख्य वजह
हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में फिल्म को दिए गए सेंसर प्रमाणपत्र को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि फिल्म में केरल राज्य की छवि गलत तरीके से पेश की गई है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। साथ ही फिल्म के शीर्षक और प्रचार सामग्री पर भी आपत्ति जताते हुए ‘केरल’ शब्द हटाने की मांग की गई थी।
अदालत के ताजा फैसले के बाद अब फिल्म की रिलीज को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है।






