गुरुवार की रात मस्जिद के विरोध में निकाली गई जनाक्रोश रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पथराव और लाठीचार्ज की घटना के बाद जनपद में धारा 163 लागू कर दी गई थी। शुक्रवार सुबह पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को इस बारे में सूचित किया। शहर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अन्य जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है कि मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली का आह्वान करने वाले एक समुदाय के धार्मिक संगठन ने चार नवंबर को महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। दीपावली के त्योहार के कारण फिलहाल कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा, और आगे की रणनीति चार नवंबर को तय की जाएगी। यह निर्णय विश्वनाथ मंदिर सभागार में बैठक के दौरान लिया गया।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में आठ नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रैली बुलाने वाले संगठन का कहना है कि व्यापारियों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे लाठीचार्ज की घटना के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखें या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह बाजार बंद करवाने के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे। दूसरी ओर, व्यापार मंडल ने इस घटना के विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है। नगर पंचायत में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ ही दुग्ध डेयरी, सब्जी विक्रेता, और मेडिकल स्टोर भी बंद हैं। व्यापार मंडल ने अपने समूह में यह चेतावनी जारी की है कि दुकान खोलने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में तनाव, धारा 163 लागू



