केंद्रीय कर्मियों के लिए 1 अप्रैल से लागू होगी ‘एकीकृत पेंशन योजना’

केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को यूपीएस के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 12 दिन बाद, यानी 1 अप्रैल से ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) लागू होगी। जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में शामिल होंगे, उन्हें क्या लाभ मिलेंगे, यह सभी चीजें तय कर ली गई हैं। अधिवर्षिता के बाद, न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी करने पर, 10,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि यह योजना मौजूदा पेंशन योजनाओं से भिन्न है क्योंकि इसमें निश्चित अंशदान के साथ-साथ गारंटीकृत लाभ की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ‘एकीकृत पेंशन योजना’ कर्मचारियों को बाजार से जुड़े प्रतिलाभ की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा, यूपीएस राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों और पीढ़ियों के बीच समानता सुनिश्चित करती है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपीएस की शुरुआत 24 जनवरी को जारी अधिसूचना के तहत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित मासिक भुगतान प्रदान करने के विकल्प के रूप में की गई है।

यूपीएस की प्रमुख विशेषताएं:
• न्यूनतम 25 वर्षों की पात्र सेवा के लिए, अधिवर्षिता से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का 50% सुनिश्चित भुगतान। यदि सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है, तो भुगतान आनुपातिक होगा।
• कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले स्वीकार्य भुगतान का 60% उसकी पत्नी/पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
• न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा के बाद अधिवर्षिता पर 10,000 रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान।
• सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम भुगतान मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़े होंगे। सेवारत कर्मचारियों के समान महंगाई राहत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगी।
• प्रत्येक पूर्ण छह महीने की सेवा के लिए, सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग के बराबर ग्रेच्युटी, जो निश्चित पेंशन राशि से कम नहीं होगी।

यूपीएस का निश्चित भुगतान उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा, जो एनपीएस के तहत कवर होते हैं। वे निम्नलिखित परिस्थितियों में यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं:
• न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा के बाद अधिवर्षिता प्राप्त करने पर।
• सरकार द्वारा FR 56(ञ) के तहत (जो केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1956 के तहत दंड नहीं है) किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने की स्थिति में।
• न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर, यदि सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती है।

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