जयपुर। राज्य सरकार ने अगले छह महीनों तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्णय राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के तहत लिया गया है, जिसके तहत इस अवधि में कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा।
सरकार ने हड़ताल के कारण प्रभावित होने वाली आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया है। इनमें 108 आपातकालीन सेवा, जननी एक्सप्रेस 104, ममता एक्सप्रेस और 104 चिकित्सा परामर्श सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, कॉल सेंटर सेवाओं पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल से आम जनता को असुविधा हो सकती थी, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि सरकारी अस्पतालों, एंबुलेंस सेवाओं और हेल्पलाइन सेवाओं का संचालन बिना किसी बाधा के जारी रह सके।
राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान: आगामी छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध, गृह विभाग के आदेश जारी






