सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में तुषार गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य सरकार के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को लगभग 1200 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास करने के फैसले को बरकरार रखा गया था।
याचिका में तुषार गांधी ने दावा किया कि गुजरात सरकार की प्रस्तावित परियोजना सदी पुराने आश्रम की संरचना को 1,200 करोड़ रुपये की लागत से पूरी तरह बदल देगी। इसके साथ ही, यह परियोजना आश्रम के मूल लोकाचार को भी विकृत कर देगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की पुनर्निर्माण योजना के तहत लगभग 40 समान इमारतों को संरक्षित किया जाएगा, जबकि बाकी 200 इमारतों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका खारिज की, कहा ‘साबरमती आश्रम से जुड़ी याचिका में भावनाएं न लाएं’






