अमेरिका में सभी अप्रवासियों को अब 24 घंटे पहचान पत्र रखना जरूरी

अमेरिका में अब सभी अप्रवासियों के लिए पंजीकरण अब अनिवार्य, नए नियमों के अनुसार, 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी अप्रवासियों को सरकार के सामने पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जबकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पंजीकरण उनके माता-पिता द्वारा किया जाएगा। 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले हर अप्रवासी को 30 दिनों के भीतर अपना पंजीकरण कराना होगा।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस नए कदम से अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब सभी अप्रवासियों को अपने कानूनी दस्तावेज और पहचान पत्र हर समय अपने पास रखने होंगे। ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश ‘अतिक्रमण से अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा’ 11 अप्रैल से लागू हो चुका है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में रह रहे अवैध अप्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना है।
1940 से लागू है रजिस्ट्रेशन कानून, अब होगा सख्त पालन
अमेरिका में ‘एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट’ कानून 1940 से लागू है, जिसके अंतर्गत सभी अप्रवासियों को अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। हालांकि, अब तक इस कानून को गंभीरता से लागू नहीं किया गया था। लेकिन ट्रंप प्रशासन के नए कार्यकारी आदेश के बाद अब इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। व्हाइट हाउस की सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा है कि “जो अवैध अप्रवासी 30 दिनों से अधिक समय से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से खुद को संघीय सरकार के सामने पंजीकृत कराना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर जुर्माना लगाया जाएगा और निर्वासित कर दिया जाएगा।”
पता बदलने पर भी देनी होगी जानकारी
नए नियमों के अनुसार, अगर कोई अप्रवासी अपना पता बदलता है तो उसे 10 दिनों के भीतर इसकी सूचना सरकार को देना अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं कराने की स्थिति में जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है। यह नियम न केवल अवैध अप्रवासियों पर लागू होगा, बल्कि वैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों जैसे ग्रीन कार्ड धारक, एच-1बी वीजाधारी और अन्य कानूनी अप्रवासी को भी इसका पालन करना होगा। अमेरिका में वर्तमान में लगभग 54 लाख भारतीय रह रहे हैं, जिनमें से करीब दो लाख से अधिक अवैध रूप से रह रहे हैं।

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