दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर सख्त कदम उठाते हुए घोषणा की है कि अब बिना वैध पीयूसीसी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। साथ ही राजधानी में केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि नियमों के पालन के लिए एएनपीआर सिस्टम और विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे। ग्रेप-3 और ग्रेप-4 लागू होने पर बीएस-4 से नीचे के वाहनों और निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। सरकार के अनुसार इन कदमों से औसत एक्यूआई में सुधार दर्ज किया गया है।
दिल्ली: बिना पीयूसीसी ईंधन नहीं, केवल बीएस-6 वाहनों को प्रवेश की अनुमति






