दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के आगामी चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने डीयू प्रशासन को इस पर विचार करने का निर्देश दिया है और तीन हफ्तों के भीतर निर्णय लेने को कहा है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने डीयू प्रशासन को इस मुद्दे पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। याचिका शबाना हुसैन ने दायर की थी, और उनके वकील आशु बिधूड़ी ने कहा कि चुनावों में धन और जनबल के प्रभाव के कारण महिलाएं चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले पातीं। याचिका में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की मांग की गई थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नामांकन 17 सितंबर से शुरू होंगे, जबकि मतदान 27 सितंबर को होगा और मतगणना 28 सितंबर को की जाएगी। 2023 में भी सितंबर में ही छात्र संघ चुनाव सम्पन्न हुए थे, जिसमें बीजेपी से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अध्यक्ष और दो अन्य केंद्रीय पैनलों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, कांग्रेस के छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के 68 कॉलेजों में से लगभग 50 कॉलेज इस चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि बाकी कॉलेजों के अपने अलग छात्र संघ चुनाव होते हैं।
छात्र संघ चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी निर्णय ले- हाईकोर्ट






