केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मैरिटल रेप कानूनी नहीं बल्क़ि सामाजिक मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता पर दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित निर्णय के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि वैवाहिक बलात्कार एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए व्यापक हितधारकों से परामर्श आवश्यक है। मौजूदा कानूनों में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं, और विवाह एक पारस्परिक दायित्वों की संस्था है। केंद्र ने यह भी तर्क किया कि भारत में विवाह को पारस्परिक दायित्वों की संस्था माना जाता है, जहाँ कसमों को अपरिवर्तनीय माना जाता है। विवाह के भीतर महिलाओं की सहमति वैधानिक रूप से सुरक्षित है, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाले दंडात्मक प्रावधान अलग हैं। विवाह बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए अन्य कानूनों में भी उपाय उपलब्ध हैं। धारा 375 के अपवाद 2 को समाप्त करने से विवाह की संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
केंद्र ने मौजूदा भारतीय बलात्कार कानून का समर्थन किया है, जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को अपवाद मानता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक सामाजिक है, जिसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। यदि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया भी जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता; यह केवल सरकार का निर्णय है।
याचिकाकर्ता, जिसमें कार्यकर्ता रूथ मनोरमा भी शामिल हैं, ने तर्क किया है कि यह अपवाद महिलाओं के संबंध बनाने के लिए सहमति को कमजोर करता है और उनके शारीरिक अखंडता, स्वायत्तता और गरिमा का उल्लंघन करता है।
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज किया था, जबकि न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने इसे बरकरार रखा था। जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 23 मार्च के फैसले पर भी रोक लगा दी थी, जिसमें बलात्कार के आरोप को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था, जो कि अपनी पत्नी से जबरन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत लगाए गए थे।

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