राज्य सरकार ने एनपीएस से निकाले गए पैसे की वसूली के मामले में अशोक गहलोत सरकार के समय लिए गए फैसले को पलट दिया है। गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने एनपीएस से निकाली गई राशि वापस नहीं की, तो उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इन कर्मचारियों को राहत दी है। आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने पैसा वापस नहीं किया है, उनकी राशि सेवानिवृत्ति के समय समायोजित कर ली जाएगी और उनसे जीपीएफ के समान ब्याज लिया जाएगा।
निकाले गए थे 500 करोड़ रुपए
गौरतलब है कि लगभग 90 हजार पुलिसकर्मियों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने ओपीएस लागू होने के बाद एनपीएस खाते से करीब 500 करोड़ रुपए निकाले थे, जिनमें से लगभग 400 करोड़ रुपए वापस जमा हो चुके हैं।
सरकार ने लिया पुराना निर्णय वापस
वसूली के मामले में कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें पैसा वापस नहीं करने पर ओपीएस का लाभ नहीं देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस पर विचार करने के बाद, सरकार ने शुक्रवार को अपना पुराना निर्णय वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में लगभग 120 याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार का फैसला पलटा






