महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डीए बढ़ोतरी से लगभग 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। सरकारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि महंगाई भत्ते के वितरण से संबंधित मौजूदा प्रक्रियाएं और प्रावधान भविष्य में भी लागू रहेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में पांचवें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत 12 प्रतिशत की वृद्धि की, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, 443 प्रतिशत से संशोधित 455 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ नकद किया जाएगा, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक का बकाया भी शामिल होगा।
राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डीए बढ़ोतरी से लगभग 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि महंगाई भत्ते के वितरण से संबंधित वर्तमान प्रक्रियाएं और प्रावधान भविष्य में भी लागू रहेंगे।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाला खर्च सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा। वहीं, अनुदान प्राप्त संस्थानों और जिला परिषद कर्मचारियों के लिए इस व्यय को उनकी वित्तीय सहायता के तहत निर्दिष्ट उप-शीर्षों में दर्ज किया जाएगा।
महाराष्ट्र: सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत बढ़ाया






