इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित नेक्सस एलांते मॉल में आज सुबह प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने यह कदम बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर उठाया है।
प्रशासन की टीम रविवार सुबह जेसीबी मशीन लेकर एलांते मॉल पहुंची। जानकारी के अनुसार, मॉल प्रबंधन को पहले ही 35,040 वर्गफीट क्षेत्र में बिल्डिंग वॉयलेशन पर शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था। सुनवाई के अवसर के बावजूद सुधार न होने पर प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दिए। एसडीएम ईस्ट और असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर खुशप्रीत कौर ने शनिवार को मॉल प्रबंधन मैसर्स सीएसजे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा था।
रिपोर्ट के अनुसार, मॉल में 10 प्रमुख बिल्डिंग उल्लंघन पाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ी गड़बड़ी पार्किंग क्षेत्र में मिली, जहां 22 हजार वर्गफीट पार्किंग स्पेस को ग्रीनरी और लैंडस्कैपिंग में बदल दिया गया। इसके अलावा, 3 हजार वर्गफीट ओपन स्पेस में बिना अनुमति के ओपन कैफे संचालित किया जा रहा था। सबसे गंभीर उल्लंघन बेसमेंट में सामने आया है। यहां डे केयर सेंटर, कैंटीन, वॉशरूम और मेस जैसी सुविधाएं चल रही थीं, जबकि इस क्षेत्र का उपयोग किसी भी मानवीय गतिविधि के लिए प्रतिबंधित है।
संपदा विभाग ने 8 अगस्त को मॉल का निरीक्षण किया था और मॉल प्रबंधन को सुधार के लिए दो महीने का समय दिया गया था। लेकिन सुधार न होने पर अब प्रशासन ने चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स-2007 और कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट-1952 के तहत कार्रवाई शुरू की। नियमों के अनुसार, अब मॉल प्रबंधन पर 8 रुपये प्रति वर्गफीट प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
एस्टेट ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख वॉयलेशन इस प्रकार हैं-
दाहिने हिस्से में 500 वर्गफीट में अवैध स्टोरेज स्ट्रक्चर।
हयात रेजिडेंसी के पीछे 850 वर्गफीट में लोहे का अस्थायी ढांचा।
खुले क्षेत्र में 3 हजार वर्गफीट पर टेम्परेरी कैफे और शेड।
वैलेट एंट्री पर 550 वर्गफीट में टेम्परेरी शेड।
1,800 वर्गफीट में अनिता डोंगरे की शॉप और स्टोर, नियमों के विरुद्ध।
पी-1, पी-6, पी-9, पी-10, पी-25 और पी-32 पार्किंग को ग्रीन एरिया में बदला गया।
पी-21 पार्किंग में 3,500 वर्गफीट पर टेम्परेरी दीवार और शेड बनाया गया।
बेसमेंट-1 में 2,500 वर्गफीट में डे केयर, कैंटीन और मेस संचालित।
दूसरी से तीसरी मंजिल तक जाने वाली हेमले स्लाइड बंद रखी गई।
दूसरी बेसमेंट में 300 वर्गफीट क्षेत्र में लकड़ी का स्टोरेज बनाया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई फिलहाल जारी है और आवश्यकतानुसार आगे भी की जाएगी।






